एचओसीएल जो भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन कार्यरत उद्यम है, ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना देने की व्यवस्था की है। अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रकाशित करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ एचओसीएल की इस वेबसाइट के विविध पृष्ठों में उपलब्ध है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत अनुपालन
I. संगठन, प्रकार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण
प्रस्तुत सूचना हमारी सरकारी वेबसाइट www.hoclindia.com दी जाती है।
II. अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
एचओसीएल के अधिकारियों को अपने स्तर जहाँ वे कार्य करते हैं, के आधार पर सुव्यवस्थित/विनिर्दिष्ट कुछ अधिकार है। इनके कर्तव्यों को समय-समय पर इकाई प्रभारी या अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक द्वारा प्रदान किया जाता है।
III. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी गयी प्रक्रियाएं
एचओसीएल एक ऐसी कंपनी है जिनका प्रबंधन इसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एचओसीएल का गठन कंपनी अधिनियम के अधीन किया गया है और एचओसीएल के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और उसमें भारत सरकार के नामितों, स्वतंत्र निदेशकों और कार्यात्मक निदेशकें शामिल हैं। एचओसीएल की दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व जाती है।
IV. एचओसीएल अपने कार्य निर्वहन के लिए स्थापित मानदंड मूल मंत्र पर आधारित है जो निम्नानुसार हैं:
एचओसीएल निम्न मानदंडों का पालन करते हुए नीचे दिये गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है :
कुल बिक्री में वृद्धि बनाया रखना एवं पूंजी पर इष्टतम प्रतिलाभ ।
संयंत्र और उपकरणों का सही अनुरक्षण कार्य ताकि सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके ।
प्रौद्योगिकी एवं नवीनता को उन्नयन करना।
अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और क्षमता के इष्टतम स्तर को बनाए रखने के लिए ।
ग्राहक के अनुकूल संस्कृति का अभ्यास करना ।
मानव संसाधनों का निरंतर विकास करना ।
सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति मानकों का पालन करना ।
एचओसीएल उद्देश्य/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्न मानदंडों के द्वारा निरंतर प्रयासरत है।
मानदंड
अखंडता और व्यापार नीतिशास्त्र
ग्राहक केंद्रित
उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा
गुणवत्ता की ओर प्रतिबद्धता
सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रतिबद्धता
पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता
कर्मचारी की वृद्धि और रोज़गार में संतुष्टि
V. अपने कार्य निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रणाधीन या इनके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाये गए नियम, विनियम, अनुदेश,मैनुअल और रिकार्ड:
एचओसीएल में सुपरिभाषित नीतियों के ज़रिए व्यापार प्रबंधन के लिए नियमों का समुच्चय है: प्रमुख दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम
एचओसीएल (आचरण, अनुशासन और अपील)नियम /प्रमाणित स्थायी आदेश
कार्मिक नीतियाँ
क्रय एवं कार्य नीति, अधिकारों का प्रत्यायोजन
विपणन नीति
VI. कंपनी द्वारा या इसके नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण
कंपनी के व्यापार प्रचालनों से संबंधित विविध वाणिज्यिक एवं तकनीकी सूचनाएँ और इसके कर्मचारियों से संबंधित सूचनाएँ एचओसीएल रखता है।
VII. कंपनी की नीति के गठन या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श का के लिए या पुन:अभिमुखीकरण द्वारा विद्यमान किसी व्यवस्था का ब्यौरा
एचओसीएल एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुक़ाबला करने में सक्षम होने के लिए अपने संचालन को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने से संबंधित इसकी नीतियां हैं और इसलिए, जनता के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कंपनी अपनी नीतियों को भूमि के कानून, सरकार, प्रशासनिक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, सीवीसी और अन्य सभी संवैधानिक संगठनों आदि के दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार किया गया है। फिर भी, एचओसीएल ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्र करती है और ग्राहकों की संतुष्टि के उच्च स्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षितानुसार आवश्यक परिवर्तन करती है। ।
VIII. कंपनी के हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित दो या अधिक व्यक्तियों को शामिल बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण और जहाँ उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त पर जनता के लिए पहुँच हैं।
निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाता है, जिसमें भारत सरकार के नामिती, स्वतंत्र निदेशक और कार्याकारी निदेशक शामिल होते हैं। इन सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि लिए गए निर्णय या निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर जनता की पहुँच नहीं हैं, कंपनी और / या इसके प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय सांविधिक अधिकारियों और अन्यों को समय-समय पर कानून के तहत अपेक्षितानुसार सूचित किए जा रहे हैं।
IX . कंपनी के प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें मुआवजे की व्यवस्था भी शामिल है, जैसा कि इसके विनियमों में प्रदान किया गया है।
कंपनी ने श्रमिक संघों के साथ दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अधिकारियों को सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर निदेशक मंडल / सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान दिया जाता है।
एचओसीएल अपने अधिकारियों और कामगरों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न का पालन करती है
अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार है: -
श्रेणी |
वेतनमान |
ई0 |
12,600-32,500 |
ई1 |
16,400-40,500 |
ई2 |
20,600-46,500 |
ई3 |
24,900-50,500 |
ई4 |
29,100-54,500 |
ई 5 |
32,900-58,000 |
ई6 |
36,600-62,000 |
ई7 |
43,200-66,000 |
ई8 |
51,300-73,000 |
निदेशक |
65,000- 75,000 |
मुख्य प्रबंध निदेशक |
75,000- 90,000 |
मूल वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रत्येक हितलाभ जैसे महँगाई भत्ता, मकान निर्माण अग्रिम एवं अन्य स्थायी/परिवर्ती फ्रिंजे हितलाभ के लिए हकदार है।
X. कंपनी के प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जो सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण की रिपोर्ट को दर्शाते हो:-
एचओसीएल अपनी परियोजनाओं यदि कोई हो तो, के लिए वार्षिक पूँजी बजट और एक वार्षिक राजस्व बजट भी तैयार करती हैं। इन बजटों का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा उपगत व्यय इन बजटों से संचालित होता है।
XI. सूचना प्राप्त करने में नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित पुस्तकालय के कार्य समय या वाचनालय हो तो शामिल है।
कंपनी नागरिकों को अपनी वेबसाइट एवं सोश्यल मीडिया (फ़ेस बूक और ट्विटर) के माध्यम से सूचनाएँ भी प्रदान करता है। कंपनी किसी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं रखती है।
XII. सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीली प्राधिकारी के नाम,पदनाम तथा अन्य विवरण
संदर्भ सूची Refer List of PIOs/APIOs/Transparency officer/ Appellate Authorities.
XIII. अन्य उपयोगी सूचना Other useful information
क. आवेदन कैसे करें
भूमिका
भारत के कोई भी नागरिक को किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन में एक लिखित आवेदन या इलक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए
सार्वजनिक सूचना अधिकारी/संबंधित कार्यालय/ कंपनी के इकाई के सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को भेजा जा सकता है।
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड आवेदन प्राप्त करके निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत सूचना प्रदान की जाएगी। जहाँ पर सूचना प्रदान करने का भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क जैसे कि सूचना प्रदान करने हेतु खर्च का निर्णय करने पर सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को सूचना दिया जा सकता है।
आवेदन शुल्क
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. 34012/8(एस)/2005-स्थापना.(बी) दिनांक 16.9.2005 के माध्यम से जारी राजपत्र अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु किसी आवेदन के साथ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के नाम पर स्थानीय कार्यालय जहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया है, को देय निर्धारित आवेदन प्रस्तुतु किया जाना है। आवेदन शुल्क नीचे दिया गया है जो जो समय समय पर परिवर्तन के अधीन है।
आवेदन शुल्क
रु.10/-(दस रुपए मात्र)
भुगतान का तरीका
उचित रसीद पर नकद द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट/बैंक के चैक/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है । कोरियर/डाक आदि के माध्यम से भेजे गए नकद में शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्टफी स्टैम्प को आवेदन शुल्क के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा। बीपीएल संवर्ग के लोगों को किसी प्रकार के शुल्क देने की अवश्यकता नहीं है बशर्ते उन्हें दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों को पेश करना होगा।
नोट – आवेदक आरटीआई अधिनियम के अधीन सूचना के लिए भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
अतिरिक्त शुल्क
यदि सूचना देने का निर्णय लिया जाता है और मांगी गयी सूचना के लिए उनके द्वारा अतिरिक्त एवं पैसों के निवेश के बाद प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को नियमानुसार निवेश करने वाले आवश्यक अतिरिक्त शुल्क के बारे में भी उन्हें जानकारी देना होगा। उपर्युक्त राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16.9.2005 के निदेशानुसार, अधिनियम के धारा 7 एवं उपधारा (1) के अधीन की सूचनाएँ प्रदान करने हेतु अतिरिक्त शुल्क का प्रभार किया जाएगा। वर्तमान संदर्भ में, लागू राशि, जो समय के साथ परिवर्तित जो निम्न में दिए गए है:-.
सृजित या प्रतिलिपि की गयी प्रत्येक पृष्ठ के लिए प्रति पृष्ठ रु. 2 की दर से
बड़े आकार की कागजात में प्रतिलिपि के लिए यथार्थ प्रभार एवं लागत मूल्य
नमूने या मॉडल के लिए यथार्थ खर्च या मूल्य
अभिलेखों के निरीक्षण में पहल घंटा निशुल्क है, और आगे हर 15 मिनिट के लिए रु. 5 का शुल्क शुल्क। (या अंशानुसार)
धारा 8 एवं 9 के अधीन सूचना प्रकट न करने कुछ संवर्गों के लिए छूट ।
इन संवर्गों में निम्न शामिल है
सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;
सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है; सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;
सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;
सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी
मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं।
सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा,
आगे की, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने हेतु निम्न दरों में शुल्क लिया जाएगा
डिस्केट्टी/फ्लॉपी में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट्टी/फ्लॉपी के लिए रु. 50/-(पचास रुपए मात्र)
मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए उक्त प्रकाशन के लिए निश्चित मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरण के लिए प्रत्येक पृष्ठ की प्रतिलिपि के लिए रु. 2/-
उपरोक्त उल्लेखित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के समान होगा।
अपील
आवेदक जिन्हें उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के नियत समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर या सा.सू.अ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है जो भी मामल हो, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की अवधि की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर शिकायत के निवारण के लिए अपील प्राधिकारी को एक अपील दे सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें- www.persmin.gov in या www.righttoinformation.gov.in, www.cic.gov.in.
धारा 4(1)(ख) के अधीन अनिवार्य प्रकटनों की लेखपरीक्षा
क्रम संख्या |
वित्तीय वर्ष |
रिपोर्ट लिंक |
1 | 2022-23 | रिपोर्ट Report |
2 | 2023-24 | रिपोर्ट Report |
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